
एडीसी ने कनेक्ट वर्ल्ड कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने कनेक्ट वर्ल्ड कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने कनेक्ट वर्ल्ड कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कनेक्ट वर्ल्ड कंसल्टेंट फर्म एससीएफ. नंबर 82, टॉप फ्लोर, फेज 11, तहसील मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्री अमित सोनी (प्रोपराइटर) पुत्र श्री महिंदर सिंह निवासी हाउस नंबर 417, दर्पण सिटी, रंधावा रोड, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को ट्रैवल एजेंसी लाइसेंस नंबर 324/आईसी दिनांक 22.07.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 21-07-2024 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा फर्म द्वारा आयोजित विज्ञापन/सेमिनार के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने तथा नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कनेक्ट वर्ल्ड कंसलटेंट फर्म को जारी लाइसेंस नंबर 324/आईसी दिनांक 22.07.2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है।
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारकों/फर्म के निदेशकों/साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारक हर तरह से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
