
ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक स्टंट करने पर प्रतिबंध
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग (गृह-5 शाखा) के उप सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं और एक युवा की मौत भी हो गई है।
इसलिए, ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 9 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।
