
पटियाला जिले में चाइना डोर की बिक्री, स्टॉकिंग और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध
पटियाला, 11 जनवरी- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले में सिंथेटिक/प्लास्टिक/हानिकारक सामग्री से बने डोर (चाइना डोर) की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल तथा दुकानों/स्टोरों/घरों आदि में चाइना डोर के स्टॉकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 9 जुलाई, 2025 तक लागू रहेंगे।
पटियाला, 11 जनवरी- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले में सिंथेटिक/प्लास्टिक/हानिकारक सामग्री से बने डोर (चाइना डोर) की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल तथा दुकानों/स्टोरों/घरों आदि में चाइना डोर के स्टॉकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 9 जुलाई, 2025 तक लागू रहेंगे।
जारी आदेशों में कहा गया है कि पटियाला जिले में बड़ी संख्या में पतंगें उड़ाई जाती हैं और इन पतंगों के लिए चाइना डोर का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिंथेटिक प्लास्टिक से बना होता है और काफी मजबूत होता है, जिसके कारण पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां कटने, साइकिल और स्कूटर/मोटरसाइकिल चालकों की गर्दन और कान कटने की घटनाएं होती हैं और ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होने का डर रहता है।
इसके अलावा चाइना डोर में फंसे पक्षियों के मरने और दुर्गंध के कारण पेड़ों पर लटकने से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला यह सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर (चाइना तार) मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला ने सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
