75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली प्रीगैबलिन दवा पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी

पटियाला, 11 जनवरी- पटियाला के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे)-कम-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली प्रीगैबलिन दवा, टैबलेट और कैप्सूल की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पटियाला, 11 जनवरी- पटियाला के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे)-कम-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली प्रीगैबलिन दवा, टैबलेट और कैप्सूल की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों में कहा गया है कि दवाओं के थोक और खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी या कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की असली पर्ची के किसी को भी 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली प्रीगैबलिन दवा नहीं बेचेगा। 
यह प्रतिबंध जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दी गई सूचना के मद्देनजर लगाया गया है। सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसने प्रीगैबलिन लेने के दुष्प्रभावों पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में प्रीगैबलिन दवा का दुरुपयोग किया जाता है और इसे नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 
इसी तरह, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पटियाला और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक हुई, जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने को सही ठहराया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने आदेशों में आगे कहा कि समिति ने कहा है कि यह दवा बहुत कम डॉक्टरों द्वारा रोगियों को दी जाती है और 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में प्रीगैबलिन दवा पर प्रतिबंध लगाना समाज की भलाई के लिए फायदेमंद होगा।