
एडीसी ने प्रभविजा डॉट कॉम फर्म को तुरंत काम बंद करने का आदेश दिया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 जनवरी, 2025: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने प्रभविजा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस एंड कंसल्टेंसी फर्म को तुरंत काम बंद करने को कहा है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 जनवरी, 2025: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने प्रभविजा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस एंड कंसल्टेंसी फर्म को तुरंत काम बंद करने को कहा है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभविजा डॉट कॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस एंड कंसल्टेंसी फर्म एससीओ नंबर 122, पहली मंजिल, बी ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू जिला, अमृतसर ने इस जिले में एससीएफ नंबर 29, दूसरी और तीसरी मंजिल, फेज-7, मोहाली में एक कार्यालय शाखा खोलने के लिए आवेदन किया था।
इस जांच के जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएएस नगर ने एक पत्र दिनांक 20-11-2024 के माध्यम से लिखा है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, शहरी-1, एसएएस नगर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार प्रभशरण सिंह ने अपनी फर्म प्रभविजा.कॉम की एक शाखा फेज-7, मोहाली में खोलने के लिए आवेदन किया है। इस संबंध में, सुबाम खटकड़, पुत्र लछमी चंद, निवासी गाँव बत्रा, जिला अंबाला से एक आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2024 को फर्म प्रभविजा.कॉम एससीओ नंबर 29, द्वितीय और तृतीय तल, फेज-7, मोहाली के खिलाफ विदेश भेजने के बहाने 02 लाख रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में प्राप्त हुआ है, जिसके बाद फर्म प्रभविजा.कॉम के मालिक और प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है।
इसलिए, यह कार्यालय फर्म प्रभविजा.कॉम की शाखा फेज-7, मोहाली में खोलने की सिफारिश नहीं करता है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहिबजादा अजीत सिंह नगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, इस कार्यालय में फर्म प्रभविजा डॉट कॉम, जो कि एससीएफ नंबर 29, द्वितीय व तृतीय तल, फेस-7, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थित है, की शाखा खोलने की मंजूरी के लिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012, रूल्स 2013 के तहत प्रभशरण सिंह पुत्र रणजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और निर्देश दिए हैं कि यदि उनके द्वारा उक्त एक्ट के अनुसार कोई कार्य किया जा रहा है तो उसे तुरंत बंद किया जाए।
इसके अलावा, एक्ट/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार इसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होंगे और इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
