पीपीसीबी ने चाइना डोर और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया

एसएएस नगर, 25 दिसंबर, 2024: आम लोगों को चाइना डोर और सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली द्वारा जागरूकता अभियान किया गया। विवरण देते हुए, पीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी रणतेज शर्मा ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन के निर्देशों के अनुसार, चाइना डोर और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने और इन दोनों के खतरों के प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा उपमंडल-वार जागरूकता गतिविधियां चलाई गई हैं।

एसएएस नगर, 25 दिसंबर, 2024: आम लोगों को चाइना डोर और सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली द्वारा जागरूकता अभियान किया गया। विवरण देते हुए, पीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी रणतेज शर्मा ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन के निर्देशों के अनुसार, चाइना डोर और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने और इन दोनों के खतरों के प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा उपमंडल-वार जागरूकता गतिविधियां चलाई गई हैं। 
जागरूकता गतिविधियों के हिस्से के रूप में, जिला मोहाली के सभी उप-मंडलों (मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी) में स्थानीय सार्वजनिक स्थानों जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और स्थानीय बाजार में बैनर लगाए गए, जिसमें लोगों को पर्चे भी वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सिंगल-यूज प्लास्टिक पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया है। पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग (निर्माण, उपयोग और निपटान) नियंत्रण अधिनियम 2005 को 2016 में संशोधित किया गया था ताकि राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, भंडारण, वितरण, पुनर्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई जा सके। 
उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप, राज्य ने 1 जून, 2022 से विभिन्न सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं को शामिल करने के लिए प्रतिबंध के दायरे को बढ़ा दिया है। इन वस्तुओं में पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन वस्तुएं, प्लास्टिक की छड़ियों वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे और मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटने और पैकेजिंग फिल्में शामिल हैं। 
इस पाबंदी को सशक्त करने के लिए, पंजाब सरकार ने सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग और पैकेजिंग उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें कम्पोस्टेबल के रूप में लेबल किए गए उत्पाद भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा खामियों को दूर करना और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है।