जिन लोगों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए ई-सेवा पोर्टल में सेवाएं नहीं ली हैं, उन्हें 31 दिसंबर के बाद ई-सेवा पोर्टल में लाइसेंस सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी - डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर- डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि पंजाब राज्य में शस्त्र लाइसेंस से संबंधित सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिन शस्त्र धारकों ने सितंबर 2019 के बाद अपने शस्त्र लाइसेंसों के लिए ई-सेवा पोर्टल में कोई सेवा नहीं ली है,

होशियारपुर- डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि पंजाब राज्य में शस्त्र लाइसेंस से संबंधित सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिन शस्त्र धारकों ने सितंबर 2019 के बाद अपने शस्त्र लाइसेंसों के लिए ई-सेवा पोर्टल में कोई सेवा नहीं ली है, उन व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2024 के बाद शस्त्र लाइसेंसों के लिए ई-सेवा पोर्टल में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। 
डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी शस्त्र धारकों को निर्देश दिए हैं कि जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों ने सितंबर 2019 के बाद सेवा केंद्र में चल रहे ई-सेवा पोर्टल में सेवा नहीं ली है, वे 31 दिसंबर 2024 से पहले अपने शस्त्र लाइसेंस को रिन्यू करवाने या किसी अन्य शस्त्र लाइसेंस संबंधी सेवा के लिए आवेदन करने के लिए तुरंत नजदीकी सेवा केंद्र में जरूरी दस्तावेज जमा करवाएं। 
इस संबंध में रिकॉर्ड के अनुसार जिला प्रशासन होशियारपुर की वेबसाइट https://hoshipura.nic.in पर 1344 शस्त्र धारकों (जिन्होंने सितंबर 2019 के बाद ई-सेवा पोर्टल में शस्त्र लाइसेंस संबंधी कोई सेवा नहीं ली है) की सूची अपलोड कर दी गई है। इस सूची के अलावा, यदि होशियारपुर जिले के किसी अन्य शस्त्र धारक ने सितंबर 2019 के बाद ई-सेवा पोर्टल में किसी सेवा के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उन्हें भी 31 दिसंबर 2024 से पहले सेवा के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।