
नगर निगम चुनाव-2024: मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, सेल्युलर फोन/कॉर्डलेस फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि के प्रयोग पर रोक।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 20 दिसंबर: नगर निगम चुनाव-2024 के दौरान, जो 21 दिसंबर को हो रहे हैं तथा उसी दिन मतगणना भी की जा रही है, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग, प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाना, जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना हो,
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 20 दिसंबर: नगर निगम चुनाव-2024 के दौरान, जो 21 दिसंबर को हो रहे हैं तथा उसी दिन मतगणना भी की जा रही है, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग, प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाना, जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना हो, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के काम में बाधा उत्पन्न हो तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने तथा निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा मानव जीवन को नुकसान पहुंचने की संभावना हो।
अतः चुनाव कार्य को सुचारू, शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने तथा चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री विराज श्यामकरन तिड़के, आईएएस जिला मजिस्ट्रेट, एसएएस नगर ने बी.एन.एस.एस. एक्ट की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार चुनाव के दिन दिनांक 21 दिसंबर 2024 को जिला एसएएस नगर में निर्मित मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाने के आदेश दिए हैं-
1. किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा मतदान केन्द्रों या सार्वजनिक/निजी स्थानों पर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों के पास शोर या हुड़दंग नहीं मचाएगा।
2. कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के अन्दर सेल्युलर फोन/कॉर्डलेस फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षकों, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों, मतदान/मतगणना से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
3. चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी तरह का कोई पोस्टर/बैनर नहीं लगाया जाएगा।
4. कोई भी राजनीतिक पार्टी, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर अपना मतदान बूथ/टेंट नहीं लगाएगा।
5. राज्य चुनाव आयोग, पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी, एस.ए.एस. नगर और संबंधित नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव के बूथों से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अपना निजी वाहन नहीं ले जाएगा।
