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चब्बेवाल उपचुनाव, वोट देने के लिए वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है: रिटर्निंग ऑफिसर
होशियारपुर - अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे)-सह-रिटर्निंग अधिकारी 044-चब्बेवाल, राहुल चाबा ने चब्बेवाल निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है। कि वे 20 नवंबर 2024 (बुधवार) को चब्बेवाल निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें।
होशियारपुर - अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे)-सह-रिटर्निंग अधिकारी 044-चब्बेवाल, राहुल चाबा ने चब्बेवाल निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है। कि वे 20 नवंबर 2024 (बुधवार) को चब्बेवाल निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें।
रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग द्वारा बताए गए अन्य दस्तावेज दिखाकर भी वोट किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र इकाई या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो आईडी, सांसदों/विधायकों को जारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी) दिखाकर भी वोट कर सकते हैं.
