भरत इंदर सिंह चहल को मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक

पटियाला, 12 नवंबर - पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. चहल को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए भी कहा गया है.

पटियाला, 12 नवंबर - पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. चहल को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए भी कहा गया है.
 साथ ही पंजाब सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. उनके खिलाफ 25 अक्टूबर को पटियाला कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. चहल के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि 76 साल के चहल कई बीमारियों से पीड़ित हैं. वे भी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं. हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को अग्रिम जमानत देने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है और जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। न्यायमूर्ति सिंधु ने स्पष्ट किया था कि "चूंकि चहल के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच करना आवश्यक है और उन्हें अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।"