जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किये

होशियारपुर - जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत गांवों में लूटपाट और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उन गांवों के प्रशासकों को रात में निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं. गांवों में रात के समय लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

होशियारपुर - जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत गांवों में लूटपाट और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उन गांवों के प्रशासकों को रात में निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं. गांवों में रात के समय लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.
 जिला मजिस्ट्रेट ने होशियारपुर जिले की सीमा के अंदर ब्यास नदी के किनारे बनी बड़ी और छोटी नहरों, चौ बांध और धूसी बांध में किसी भी व्यक्ति द्वारा मवेशियों को पानी पिलाने या नहलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार जिले की सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा खुलेआम सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर अपने मवेशियों को चुराने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
एक अन्य आदेश में जिले की सीमा के भीतर सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) जीप, मोटर साइकिल, मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा. इसी प्रकार सशस्त्र बल/पंजाब पुलिस/बीएसएफ और सैन्य रंग की वर्दी का उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों (वयस्कों) द्वारा नहीं किया जाएगा और अनधिकृत व्यक्तियों को इन वर्दी की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध है यह आदेश सशस्त्र बलों/पंजाब पुलिस/बीएसएफ/सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। 
 इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिले में गर्मियों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक और सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक मवेशियों के परिवहन पर रोक लगा दी है; जिन लोगों ने गौवंश पाल रखा है; इन्हें पशुपालन विभाग में पंजीकृत कराने के भी आदेश दिए गए हैं। उपरोक्त सभी आदेश 8 जनवरी 2025 तक लागू रहेंगे।