एडीसी ने आउटलैंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 04 नवंबर 2024: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आउटलैंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार आउटलैंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म शो रूम नंबर: 84/5; भूतल; ग्राम शाही माजरा; चरण-5, मोहाली; जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक शिवचरण शर्मा; पुत्र जीत राम; रेजिडेंट स्ट्रीट नंबर: 58; बलराज नगर बठिंडा; जिला बंठिंडा; हॉल निवासी फ्लैट नंबर: 404-सी; सी-8 पूर्वा अपार्टमेंट सेक्टर-88; मोहाली; जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस संख्या: 318/आईसी; 01.07.2019 को जारी किया गया था, जो 30.06.2024 को समाप्त हो गया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 04 नवंबर 2024: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आउटलैंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार आउटलैंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म शो रूम नंबर: 84/5; भूतल; ग्राम शाही माजरा; चरण-5, मोहाली; जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक शिवचरण शर्मा; पुत्र जीत राम; रेजिडेंट स्ट्रीट नंबर: 58; बलराज नगर बठिंडा; जिला बंठिंडा; हॉल निवासी फ्लैट नंबर: 404-सी; सी-8 पूर्वा अपार्टमेंट सेक्टर-88; मोहाली; जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस संख्या: 318/आईसी; 01.07.2019 को जारी किया गया था, जो 30.06.2024 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद होने के कारण; आवासीय पते और कार्यालय पते का पंजीकृत पत्र बिना वितरित प्राप्त हुआ; मासिक रिपोर्ट जमा न करने पर; लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने से; और विज्ञापनों के संबंध में जानकारी न भेजने पर; और लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने पर; नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण न देने के कारण; पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत फर्म और लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन किया गया है।
इसलिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए; आउटलैंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म को लाइसेंस संख्या 318/आईसी जारी किया गया; दिनांक 01.07.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा अधिनियम/नियम के अनुसार यदि उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगे। और हर तरह से इसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे.
