
नगर आयुक्त द्वारा अनाधिकृत निर्माणों/अवैध कब्जों की जाँच
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 21 अक्टूबर: नगर निगम की टाउन प्लानिंग शाखा निगम सीमा के भीतर गांवों और औद्योगिक क्षेत्र (औद्योगिक निर्माण को छोड़कर) में भवन विनियमन के कार्य को नियंत्रित करती है। इन इलाकों में नगर निगम की मंजूरी के बिना कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है.
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 21 अक्टूबर: नगर निगम की टाउन प्लानिंग शाखा निगम सीमा के भीतर गांवों और औद्योगिक क्षेत्र (औद्योगिक निर्माण को छोड़कर) में भवन विनियमन के कार्य को नियंत्रित करती है। इन इलाकों में नगर निगम की मंजूरी के बिना कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है.
यह खुलासा निगम कमिश्नर टी बेनिथ ने इन इलाकों में अनाधिकृत निर्माण/अवैध कब्जों की जांच के लिए नगर निगम की टीमों के निरीक्षण के बाद किया।
नगर निगम कमिश्नर टी बेनिथ ने असिस्टेंट कमिश्नर जगजीत सिंह जज और एमटीपी रजनीश वधवा के साथ गांव सोहना में हो रहे निर्माणों का निरीक्षण किया। जिसमें खुलासा हुआ कि बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के विपरीत कई बहुमंजिला व्यवसायिक निर्माण किये जा रहे हैं.
मौके पर ही नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिये कि इन भवनों के निर्माण से संबंधित कार्यालय रिकार्ड की जांच कर यथाशीघ्र स्थिति के अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये. और यदि कोई अनाधिकृत निर्माण हुआ है तो उसके विरूद्ध तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। इसके अलावा आयुक्त नगर निगम ने यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि नगर निगम के क्षेत्राधिकार में किसी भी स्थान पर अवैध निर्माण या अवैध कब्जे के संज्ञान में आने पर तुरंत कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही कमिश्नर नगर निगम ने आम जनता से नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों (मोहाली, स्याहीमाजरा, सोहना, मटौर और कुंभारा) और औद्योगिक क्षेत्र (औद्योगिक निर्माण को छोड़कर) में नक्शा पास कराने की अपील की है मौके पर ही बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा कराया जाए।
