
पानी के मुद्दे पर हरियाणा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! इसके संबंध में बीबीएमबी के रुख के बारे में जवाब मांगा गया।
चंडीगढ़, 14 मई: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद में पंजाब सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई की। इस बीच, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और बीबीएमबी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
चंडीगढ़, 14 मई: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद में पंजाब सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई की। इस बीच, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और बीबीएमबी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
अदालत ने बीबीएमबी अध्यक्ष के बदले रुख पर जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने पंजाब की पुनर्विचार याचिका को गंभीर माना, जिसके चलते उन्होंने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा। अदालत ने बीबीएमबी को भी आड़े हाथों लिया तथा जल वितरण पर बीबीएमबी अध्यक्ष के बदले रुख पर जवाब मांगा।
हरियाणा को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता क्यों है?
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा- हरियाणा को अतिरिक्त पानी की जरूरत क्यों? बीबीएमबी और हरियाणा दोनों को स्पष्टीकरण देना होगा।
आप सरकार ने कहा कि वे हमेशा पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ेंगे।
आप ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा - "पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता, पानी के अधिकारों की लड़ाई को न्यायिक समर्थन... हम पंजाब के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, हम हर मंच पर पानी के लिए लड़ेंगे।" उन्होंने आगे कहा - "यह निर्णय पंजाब के जल अधिकारों के संबंध में एक नया मोड़ साबित होगा।"
दूसरी ओर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियर भाग लेंगे। इस बैठक में मई और जून माह के दौरान छोड़े जाने वाले पानी को लेकर रणनीति तय की जाएगी।
