
जिला प्रशासनिक परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में धरना, रैली निकालने पर रोक
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 अक्टूबर 2024:- जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर सुश्री आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की चारदीवारी के भीतर और चहारदीवारी के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन और रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 अक्टूबर 2024:- जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर सुश्री आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की चारदीवारी के भीतर और चहारदीवारी के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन और रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है.
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन आदि देने के लिए इस चारदीवारी के मुख्य द्वार से पांच व्यक्तियों से कम व्यक्तियों के इस कार्यालय में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये आदेश 11 अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगे.
सुश्री आशिका जैन ने कहा कि यह देखने में आया है कि आम तौर पर जनता, राजनीतिक दल और कर्मचारी संगठन आदि जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर 76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की इमारत के आसपास रैलियां करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं आम जनता को कार्यालय आने में परेशानी होती है. इसके अलावा ऐसा करने से इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है. इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं.
