
जिलाधिकारी ने मतगणना के दिन दिनांक 08.10.2024 को परिणाम घोषित होने तक शुष्क दिवस घोषित किया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 4 अक्टूबर:- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली पत्र दिनांक 31.08.2024 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चंडीगढ़ पत्र 141/MCC/HVS-Elec-2024/E- 105802 - 3एई-8720 दिनांक 01.09.2024 हरियाणा विधान सभा आम चुनाव-2024 जिला पंचकुला, अम्बाला में, जिसकी तिथि 05.10.2024 (शनिवार) तथा मतगणना 08.10.2024 को निर्धारित की गई है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 4 अक्टूबर:- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली पत्र दिनांक 31.08.2024 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चंडीगढ़ पत्र 141/MCC/HVS-Elec-2024/E- 105802 - 3एई-8720 दिनांक 01.09.2024 हरियाणा विधान सभा आम चुनाव-2024 जिला पंचकुला, अम्बाला में, जिसकी तिथि 05.10.2024 (शनिवार) तथा मतगणना 08.10.2024 को निर्धारित की गई है। जिसके संबंध में कार्यालय उपायुक्त अम्बाला द्वारा पत्र दिनांक 02.10.2024 द्वारा अम्बाला से सटी एसएएस नगर जिले की सीमा के अंतर्गत 08 किमी तक के क्षेत्र में दिनांक 03.10.2024 सायं 06.00 बजे से सायं 05.10.2024 सायं 06.00 बजे तक एवं मत मतगणना दिवस 08.10.2024 को परिणाम घोषित होने तक शुष्क दिवस घोषित करने एवं शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सुश्री आशिका जैन, आईएएस, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 54 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचकुला और अंबाला से लगती एसएएस नगर जिला की सीमाओं के भीतर 8 किलोमीटर के क्षेत्र में 03.10.2024 को शाम 6.00 बजे से 05.10.2024 को शाम 6.00 बजे तक और मतगणना के दिन 08.10.2024 को मतदान के नतीजे घोषित होने तक शुष्क दिवस घोषित करने और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करते हुये शराब की दुकानों को बंद करने और व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी भी शराब परिसर (देसी और अंग्रेजी), होटल, दुकानों, रेस्तरां, क्लब, बियर बार, परिसर जहां शराब की बिक्री और उपभोग की कानूनी रूप से अनुमति है या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान आदि में शराब बेचने, उपयोग करने, परोसने, भंडारण करने के लिए। और अन्य दवाओं के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.
उन्होंने कहा कि इन आदेशों का अनुपालन सहायक आयुक्त उत्पाद एवं कराधान, एसएएस नगर द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।
