जिला मजिस्ट्रेट ने सरकारी/निजी भवनों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली आयोजित करने पर रोक लगाई

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 अप्रैल: श्रीमती कोमल मित्तल, जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 (2023 का 46) की धारा 163, अध्याय 11 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर सरकारी/निजी भवनों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली आयोजित करने, सड़कों को अवरुद्ध करने आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 11 अप्रैल 2025 से 10 जून 2025 तक लागू रहेंगे।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 अप्रैल: श्रीमती कोमल मित्तल, जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 (2023 का 46) की धारा 163, अध्याय 11 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर सरकारी/निजी भवनों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली आयोजित करने, सड़कों को अवरुद्ध करने आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 11 अप्रैल 2025 से 10 जून 2025 तक लागू रहेंगे।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ने जिला मजिस्ट्रेट एसएएस नगर के संज्ञान में लाया कि विभिन्न कर्मचारी संघ, बेरोजगार आदि संघ/महासंघ अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए जिले के विभिन्न पानी की टंकियों, टेलीफोन टावरों और अन्य सरकारी/निजी भवनों पर चढ़कर और सड़कों आदि को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संबंधित प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान को भी खतरे में डाला और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बाधित हो सकती है। ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।