एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, यूटी चंडीगढ़ ने 01 जून को होने वाले चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए हैं

आबकारी और कराधान विभाग, यूटी चंडीगढ़ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के तहत निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खाने के घर, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी में कोई भी मादक, किण्वित या नशीला पदार्थ या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे।

आबकारी और कराधान विभाग, यूटी चंडीगढ़ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के तहत निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खाने के घर, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी में कोई भी मादक, किण्वित या नशीला पदार्थ या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे। यूटी, चंडीगढ़ में 01 जून, 2024 की मतदान तिथि के मद्देनजर, ईटीसी के दिनांक 06.04.2024 के आदेश के अनुसार 30.5.2024 को शाम 6 बजे से 01.06.2024 को शाम 6 बजे तक 'शुष्क दिवस' घोषित और अधिसूचित किया गया है। आदेश के अनुसार:- (क) शराब की कोई भी दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 30.5.2024 को शाम 6 बजे से 01.06.2024 को शाम 6 बजे तक किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं है। (ख) गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और शराब के कब्जे और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वाले होटलों को 30.5.2024 को शाम 6 बजे से 01.06.2024 को शाम 6 बजे तक शराब परोसने की अनुमति नहीं है। (ग) व्यक्तियों द्वारा शराब का भंडारण 30.5.2024 को शाम 6 बजे से 01.06.2024 को शाम 6 बजे तक कम किया गया है और बिना लाइसेंस वाले परिसर में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।