
एडीसी ने ट्रैवल पोर्ट्रेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने ट्रैवल पोर्ट्रेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने ट्रैवल पोर्ट्रेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ट्रैवल पोर्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रैवल पोर्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड दुकान नंबर 13-14, वधावा नगर, ढकौली, जीरकपुर, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्री दीपक कुमार संजीविया (निदेशक) पुत्र श्री खुशी राम निवासी मकान नंबर 1279/2, शक्ति नगर, कालका, जिला पंचकूला (हरियाणा) श्री धरमिंदर सिंह सिद्धू (निदेशक) पुत्र श्री परविंदर पाल सिंह और श्री परविंदर पाल सिंह (निदेशक) पुत्र श्री कृपाल सिंह दोनों निवासी मकान नंबर 5, न्यू जनरेशन डुप्लेक्स, ढकौली, जीरकपुर को ट्रैवल एजेंसी लाइसेंस नंबर 381/आईसी दिनांक 17.02.2020 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 16.02.2025 तक है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट जमा न करके, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देकर, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करके उल्लंघन किया है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म ट्रैवल पोर्ट्रेल प्राइवेट लिमिटेड को जारी लाइसेंस नंबर 381/आईसी तारीख 17.02.2020 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।
