जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ठिंडा गांव में निशुल्क कानूनी सहायता सेमिनार का आयोजन किया गया

माहिलपुर - पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार और माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जोहल के मार्गदर्शन में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव राज पाल रावल ने गांव ठिंडा, कोट फतूही, गढ़शंकर में मुफ्त कानूनी सहायता के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल रावल ने ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी।

माहिलपुर - पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार और माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जोहल के मार्गदर्शन में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव राज पाल रावल ने गांव ठिंडा, कोट फतूही, गढ़शंकर में मुफ्त कानूनी सहायता के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल रावल ने ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, पंजाब और हरियाणा कानूनी सेवा समिति और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण विभिन्न श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वे अनुसूचित जाति, महिला, शरणार्थी, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पात्रता के आधार पर इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हर कोई कानूनी सलाह भी ले सकता है. उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गयी.
इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवाओं और आश्रित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी पौधे लगाए गए। इस अवसर पर राज पाल रावल ने कहा कि पेड़ प्रकृति की देन हैं, जो न केवल जीवन का स्रोत हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से अपने घरों और आसपास पेड़ लगाने का आग्रह किया।