एसएलएसए, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा 'कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से सुरक्षा' पर कार्यशाला

श्री सुरिंदर कुमार, सदस्य सचिव, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सेक्टर-9, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सीएचबी के लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में यौन उत्पीड़न को समझना-इसकी परिभाषाएं, उदाहरण और व्यवहार के प्रकार जो उत्पीड़न का गठन करते हैं;

श्री सुरिंदर कुमार, सदस्य सचिव, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सेक्टर-9, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सीएचबी के लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में यौन उत्पीड़न को समझना-इसकी परिभाषाएं, उदाहरण और व्यवहार के प्रकार जो उत्पीड़न का गठन करते हैं; कानूनी ढांचा; कर्मचारियों के अधिकारों और नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों को समझना; रिपोर्टिंग और समाधान के लिए प्रक्रिया; एक सुरक्षित कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण और उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता जैसे विषय शामिल थे। महिला कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14,21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जब तक महिलाएं बाहर नहीं आती और खुलती हैं, तब तक दृष्टिकोण में बदलाव लाना मुश्किल होगा। इसके साथ विभिन्न चुनौतियां जुड़ी हुई हैं और पहले चरण में शिकायत समिति से बात करना और घटना/शिकायत लिखना शामिल है। साइबर अपराध ने यौन उत्पीड़न का एक नया रास्ता भी खोल दिया है जो एक बड़ी चुनौती है। सदस्य सचिव ने भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रावधानों की ओर इशारा किया जो महिलाओं से संबंधित अपराधों को कवर करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। शिकायत समिति को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल के कार्यान्वयन में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कार्यशाला के दौरान सीएचबी के सचिव श्री अखिल कुमार और जनसंपर्क निदेशक श्री राजीव तिवारी भी उपस्थित थे।