कैंपबेल एजुकेशनल फर्म का लाइसेंस एडीसी ने रद्द कर दिया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 अगस्त 2024:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैंपबेल एजुकेशनल फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 अगस्त 2024:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैंपबेल एजुकेशनल फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि कैंपबेल एजुकेशनल फर्म एससीएफ नंबर 103, टॉप फ्लोर, फेस-7 मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक श्री कुलजीत सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह निवासी मकान नं. 123, सेक्टर- 45, चंडीगढ़ (यूटी) को आईईएलटीएस के कंसल्टेंसी और कोचिंग संस्थान के संचालन के लिए लाइसेंस संख्या: 251/आईसी दिनांक 28.12.2018 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 27.12.2023 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि लाइसेंसधारी द्वारा अधिनियम/नियम एवं एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं विज्ञापन सूचना न भेजने, लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण, पत्र बिना डिलीवर प्राप्त होने और कार्यालय बंद होने के कारण कंपनी/फर्म और लाइसेंसधारी द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण,  उक्त फर्म को जारी लाइसेंस क्रमांक 251/आईसी दिनांक 28.12.2018 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए उक्त लाइसेंसधारी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारी/निदेशक/फर्म जिम्मेदार होंगे। और इसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी होगी.