18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है - अतिरिक्त उपायुक्त (ज.) श्री राजीव वर्मा

नवांशहर - राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला टास्क फोर्स की एक बैठक मंगलवार को जिला प्रशासनिक परिसर, शहीद भगत सिंह नगर में अतिरिक्त उपायुक्त (ज) श्री राजीव वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जसप्रीत कौर, जिला नोडल अधिकारी डॉ. रेनू मित्तल सहित सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और विभिन्न सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नवांशहर - राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला टास्क फोर्स की एक बैठक मंगलवार को जिला प्रशासनिक परिसर, शहीद भगत सिंह नगर में अतिरिक्त उपायुक्त (ज) श्री राजीव वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जसप्रीत कौर, जिला नोडल अधिकारी डॉ. रेनू मित्तल सहित सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और विभिन्न सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त (रा.) श्री राजीव वर्मा ने युवा पीढ़ी को तम्बाकू की बुरी एवं जानलेवा आदत से बचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू के तहत नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा अधिनियम को जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया जाये. इस कार्य में सभी सहयोगी विभागों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग सहित सहयोगी विभागों की संयुक्त टीमें बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगातार चेकिंग की जाए और यदि कोई कोटपा एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह नगर को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। श्री राजीव वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से अवगत कराने के निर्देश दिये। कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक चालान काटे जाएं।
अतिरिक्त उपायुक्त (ज) ने नगर परिषद विभाग को शहरी क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के अधिक से अधिक चालान करने के निर्देश दिए। तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें/विक्रेता एक बोर्ड लगायें कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है। सिविल सर्जन डॉ. जसप्रीत कौर ने अतिरिक्त उपायुक्त (ज) श्री राजीव वर्मा को बताया कि स्वास्थ्य विभाग जिले में कोटपा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
उन्होंने सभी सहयोगी विभागों से भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इस अवसर पर एसडीएम बलाचौर रविंदर बांसल, एसडीएम नवांशहर डॉ. अक्षिता गुप्ता, सुशासन फेलो अस्मिता, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रेनू मित्तल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. मंदीप कमल, डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. हरप्रीत सिंह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. रविंदर सिंह, डॉ. गीतांजलि सिंह, डॉ. सोनिया, डॉ. गुरिंदरजीत सिंह, डॉ. कुलविंदर मान, डॉ. जसविंदर सिंह, डॉ. सरबिंदर सिंह सेठी, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. राकेश पाल, जिला महामारी विशेषज्ञ श्यामदेव, डॉ. गुरपाल कटारिया, जिला शिक्षा एवं सूचना समूह अफसर दलजीत सिंह, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर विकास विरदी समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।