जिला एसएसए नगर में पटाखों की बिक्री के लिए 44 लाइसेंस जारी किए गए

एसएएस नगर, 21 अक्टूबर: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट सुश्री आशिका जैन ने जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में पटाखों की बिक्री के लिए लोगों को 44 प्रोविजनल लाइसेंस जारी करने के लिए गठित समिति द्वारा जिला प्रशासनिक परिसर, एसएएस नगर, मोहाली में अनंतिम लाइसेंस जारी करने के लिए आज ड्रा अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) विराज एस तिडके, एसडीएम मोहाली दमनदीप कौर, सहायक आयुक्त (सामान्य) अंकिता कंसल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम दीपांकर गर्ग और अन्य अधिकारियों और आम जनता और आवेदकों की उपस्थिति में पारदर्शी एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए आम जनता की उपस्थिति में ड्रा प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ आयोजित की गई।

एसएएस नगर, 21 अक्टूबर: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट सुश्री आशिका जैन ने जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में पटाखों की बिक्री के लिए लोगों को 44 प्रोविजनल लाइसेंस जारी करने के लिए गठित समिति द्वारा जिला प्रशासनिक परिसर, एसएएस नगर, मोहाली में अनंतिम लाइसेंस जारी करने के लिए आज ड्रा अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) विराज एस तिडके, एसडीएम मोहाली दमनदीप कौर, सहायक आयुक्त (सामान्य) अंकिता कंसल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम दीपांकर गर्ग और अन्य अधिकारियों और आम जनता और आवेदकों की उपस्थिति में पारदर्शी एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए आम जनता की उपस्थिति में ड्रा प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ आयोजित की गई। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने आदेश और पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार 2016 में जारी किए गए लाइसेंसों की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। 

ड्रा के बाद उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने कहा कि प्रशासन को जिले भर में 44 लाइसेंस के लिए कुल 1611 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1600 वैध पाए गए। उन्होंने बताया कि मोहाली और बनूड़ में पटाखों की बिक्री के लिए 4 लाइसेंस के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए थे। खरड़, कुराली और नया गांव में पटाखे बेचने के लाइसेंस के लिए 21 आवेदन प्राप्त हुए। जबकि डेराबसी, लालड़ू और जीरकपुर में पटाखे बेचने के लाइसेंस के लिए 209 आवेदन प्राप्त हुए। सुश्री आशिका जैन ने जिले में पटाखों की सुचारू बिक्री के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए केवल 13 स्थान आवंटित किए गए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय से पहले या बाद में किसी को भी पटाखे चलाने और बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखा व्यापारियों को कोर्ट की मंजूरी के बिना स्थाई लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जारी किए गए प्रोविजनल लाइसेंस की संख्या भी सीमित कर दी गई है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने कहा कि 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा 15 नवंबर को गुरुपर्व के दिन प्रातः 4.00 बजे से 5.00 बजे तक एवं संध्या में 09.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही पटाखे/पटाखों की अनुमति होगी। क्रिसमस दिवस 25 एवं 26 दिसंबर को रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक तथा नववर्ष 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025 को केवल रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे/पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस तिथि एवं समय के पूर्व अथवा पश्चात कोई भी निवासी पटाखे नहीं चलायेगा तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन भी करेगा। 
उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर 29, 30 एवं 31 अक्टूबर को प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:30 बजे तक तथा 15 नवम्बर को प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:30 बजे तक केवल निर्धारित स्थानों पर ही स्टॉल लगाने की अनुमति है। गुरुपर्व के अवसर पर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखे/पटाखों का भण्डारण एवं बिना लाईसेंस के विक्रय नहीं करेगा। पटाखे बेचने के लिए निर्दिष्ट स्थान एवं मुख्य शर्तें एवं अधिक जानकारी वेबसाइट www.sasnagar.nic.in पर देखी जा सकती है।