
अपर जिलाधिकारी ने स्काईलार्क कंसलटेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया
नवांशहर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव वर्मा ने पंजाब प्रोफेशनल एक्ट-2012 के नियम 2013 के तहत आवेदक श्री हर्ष कुमार थापर पुत्र श्री केवल कृष्ण थापर और श्रीमती दीपिका पत्नी श्री हर्ष कुमार थापर सिंह निवासी मकान नंबर बी-4/166, आदर्श नगर, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर लाइसेंस नंबर 130/एमए/एमसी 2 दिनांक 12-02-2019 फर्म स्काईलार्क
नवांशहर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव वर्मा ने पंजाब प्रोफेशनल एक्ट-2012 के नियम 2013 के तहत आवेदक श्री हर्ष कुमार थापर पुत्र श्री केवल कृष्ण थापर और श्रीमती दीपिका पत्नी श्री हर्ष कुमार थापर सिंह निवासी मकान नंबर बी-4/166, आदर्श नगर, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर लाइसेंस नंबर 130/एमए/एमसी 2 दिनांक 12-02-2019 फर्म स्काईलार्क कंसल्टेंसी नियर बस स्टैंड, शंकर राकेश मार्केट, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 को नियम 2013 के तहत धारा 6(1)(जी) के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्री हर्ष कुमार ने दिनांक 10.04.2024 को एक लिखित आवेदन के माध्यम से इस कार्यालय से उनके उक्त लाइसेंस संख्या 130/एमए/एमसी2 दिनांक 12-02-2019 को रद्द करने का अनुरोध किया था।
