मोहाली पुलिस ने सी.पी. 67 में चल रहे इमीग्रेशन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 13 मई: एस.एस.पी. दीपक पारीक के निर्देश पर जिला पुलिस द्वारा जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे इमीग्रेशन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान आज सी.पी. 67 में चल रहे इमीग्रेशन सेंटरों का निरीक्षण कर दो सेंटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 13 मई: एस.एस.पी. दीपक पारीक के निर्देश पर जिला पुलिस द्वारा जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे इमीग्रेशन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान आज सी.पी. 67 में चल रहे इमीग्रेशन सेंटरों का निरीक्षण कर दो सेंटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
डी.एस.पी. सिटी 2 मोहाली, हरसिमरन सिंह बल ने बताया कि एस.पी. (शहरी) हरबीर सिंह अटवाल के मार्गदर्शन में फर्जी इमीग्रेशन की आड़ में भोले-भाले लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आज मुख्य अधिकारी थाना फेज-11 मोहाली इंस्पेक्टर अमन ने चार सी.पी. मॉल सेक्टर 67, मोहाली में चल रहे इमीग्रेशन सेंटरों की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि सी.पी. 67 मॉल में कुल 11 इमीग्रेशन सेंटर चल रहे थे।
 इन इमीग्रेशन सेंटरों में से 06 अधिकृत इमीग्रेशन सेंटर हैं, एक ऑफिस कंटेंट क्रिएटर चला रहा है तथा एक इमीग्रेशन सेंटर एसडीजी कंसल्टेंसी के नाम से ऑफिस नंबर 623, 6वीं मंजिल, सीपी 67 मॉल में अनाधिकृत पाया गया जो अवैध रूप से इमीग्रेशन का काम कर रहा था जिसका मालिक पीयूष डोगरा निवासी हाउस नंबर 529 है। जानीमल जम्मू वर्तमान में हाउस नंबर 4797/3,38 वेस्ट चंडीगढ़ मलोआ निवासी है। इमीग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत केस नंबर 59 दिनांक 13-05-2025 दर्ज किया गया है तथा 03 ऑफिस बंद पाए गए हैं। 
इसके अलावा माइग्रेट एक्सपर्ट सॉल्यूशन सीपी 67 मॉल ऑफिस नंबर 1114 में काम कर रहा है जो पिछले एक महीने से बंद है। डोरे नाइक के आवेदन के आधार पर इस माइग्रेट एक्सपर्ट सॉल्यूशन के मालिक शोएब शेख और समीर उर्फ सरफराश के खिलाफ धारा 316(2), 318(4) बीएनएस और 24 इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने कहा कि डोरे नाइक के आवेदन की भूमिका की भी जांच की जाएगी।