पंजाब सरकार की एकमुश्त निपटान योजना 2023 के बारे में व्यापारिक समुदाय को सूचित कर दिया गया है: सहायक आयुक्त राज्य कर

नवांशहर - जिले के कर सलाहकारों/लेखाकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक सहायक आयुक्त राज्य कर, शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय में सहायक आयुक्त राज्य कर श्रीमती नरिंदर कौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

नवांशहर - जिले के कर सलाहकारों/लेखाकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक सहायक आयुक्त राज्य कर, शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय में सहायक आयुक्त राज्य कर श्रीमती नरिंदर कौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना 2023 के बारे में जानकारी दी गई। वहीं बताया गया कि सरकार ने इस योजना के तहत व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इसे 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है. इस योजना के तहत जिन व्यापारियों के वैट/सीएसटी/पीआईडीएफ/पीजीएसटी एक्ट से संबंधित कर निर्धारण मामले 31.03.2024 से पहले निर्धारित हो चुके हैं। इनमें 1 लाख से कम टैक्स डिमांड वाले मामलों में 100 फीसदी टैक्स, ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है. वहीं 1 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों में व्यापारी को 100 फीसदी ब्याज और जुर्माने से छूट दी गई है वहीं टैक्स की 50 फीसदी रकम जमा करके व्यापारी ओटीएस के तहत अपने मामले का निपटारा कर सकता है.
बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने इस संबंध में कर विभाग को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस बैठक में श्री सचिन गुप्ता (राज्य कर अधिकारी), श्रीमती सतिंदर कौर खाबरा (कर निरीक्षक), श्री राधा रमन (कर निरीक्षक) और श्री नरेंद्र कुमार (कर निरीक्षक) उपस्थित थे।