
अपर जिलाधिकारी द्वारा पशुओं के वीर्य के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले के भीतर पशु वीर्य के अनधिकृत भंडारण / परिवहन, उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले के भीतर पशु वीर्य के अनधिकृत भंडारण / परिवहन, उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम वीर्य की बिक्री के कारण राज्य के पशुधन की उन्नत नस्ल के खराब होने की आशंका है और ऐसा होने पर विभाग द्वारा सुधार के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं. लंबे समय से चली आ रही मवेशियों की नस्ल बेकार हो जाएगी। पंजाब राज्य में अलग-अलग जगहों पर नकली और अनाधिकृत वीर्य बेचने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार अनाधिकृत तरीके से बेचे/खरीदे गए वीर्य का उपयोग राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से राज्य के पशुधन की उत्पादकता पर तत्काल प्रभाव से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है लेकिन इसका असर निकट भविष्य में देखने को मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो विभाग द्वारा लंबे समय से पशुओं की नस्ल सुधार के लिए की जा रही सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। ऐसे में अनाधिकृत वीर्य बेचना बेहद गंभीर मुद्दा है। ये आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेंगे.
