एसएएस नगर, 23 मई: शराब के अवैध विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसते हुए आबकारी विभाग ने खरड़ पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में मिकी किचन के मालिक और उसके साथी कृष्ण (दोनों खरड़ निवासी) को पीजी आवासों में अवैध रूप से शराब बेचने और आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
विवरण का खुलासा करते हुए, सहायक आयुक्त (आबकारी) अशोक चलोत्रा ने कहा कि 22.05.2025 और 23.05.2025 की मध्यरात्रि को, गुप्त सूचना पर कार्य करते हुए, विकास कुमार बहतेजा, आबकारी निरीक्षक, खरड़ के नेतृत्व में एक टीम ने खरड़ पुलिस के साथ मिकी किचन, लांडरां रोड, खरड़ में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान, "केवल यूटी चंडीगढ़ में बिक्री के लिए" लेबल वाले विभिन्न ब्रांडों के आईएमएफएल/आईएफएल की 67 बोतलें, 112 बोतलें, 40 कैन और बीयर/आरटीडी के 35 निप्स बरामद किए गए।
गहन जांच में, यह पता चला कि चिकन की दुकान का मालिक, राकेश कुमार उर्फ मिकी, आसपास के आवासीय क्षेत्रों में ग्राहकों और पीजी आवासों में रहने वाले छात्रों को, विशेष रूप से आधी रात के बाद शराब बेचता और आपूर्ति करता पाया गया। उसने अपने चार पहिया वाहन का उपयोग करके चंडीगढ़ से शराब मंगवाई। आरोपी आदतन अपराधी है और देर रात को शराब की अवैध बिक्री में संलिप्त रहता है।
डीएसपी खरड़ करण सिंह संधू ने बताया कि दो आरोपियों राकेश कुमार उर्फ मिक्की, पुत्र सुरिंदर कुमार, निवासी हाउस नंबर 68, गोल्डन सिटी, सेक्टर 10, नजदीक अनाज मंडी, खरड़ और कृष्ण, पुत्र जीत लाल महाजन, एससीएफ 513ए, सेक्टर 125, नजदीक कनेक्ट ऑफिस, खरड़ के खिलाफ छोटे-मोटे संगठित अपराध से संबंधित पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 और बीएनएस की धारा 112 के तहत एफआईआर नंबर 199 दिनांक 23.05.2025 दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि अवैध शराब आपूर्ति श्रृंखला के पिछड़े लिंकेज की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
पीजी आवासों में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में मिकी किचन के मालिक और उसके साथी पर मामला दर्ज
