साहिबजादा अजीत सिंह नगर 20, दिसंबर: 21 दिसंबर 2024 को होने वाले पंजाब राज्य नगरपालिका चुनाव-2024 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित करने तथा जनहित में शांति बनाए रखने के लिए जिले में नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्रों (खरड़, घड़ूआं, नवांग्रांव तथा बनूड़) की सीमा के भीतर शराब की दुकानें 21 दिसंबर 2024 को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्री विराज श्यामकरण तिड़के, आईएएस ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले में नगरपालिका चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के भीतर शराब की दुकानें तथा परिसर खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में स्थित होटलों, क्लबों और शराब के अड्डों आदि पर भी पूरी तरह लागू होंगे, जहां शराब की बिक्री कानूनी रूप से अनुमत है।