तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्यपाल वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से हटाने का एकतरफा निर्णय नहीं ले सकते।