आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित विभिन्न लाइसेंसिंग इकाइयों और थोक गोदामों में कठोर निरीक्षणों की श्रृंखला को जारी रखते हुए, आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने एक थोक लाइसेंसधारी के परिसर में निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान, प्रवर्तन दल ने लगभग 1.98 करोड़ रुपये मूल्य की भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की कुल 792 बोतलें जब्त कीं।
आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री रूपेश कुमार, आईएएस ने सख्त निगरानी बनाए रखने और आबकारी नीति और आबकारी अधिनियम 1914 के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन को लागू करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा आबकारी नीति और आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"
