पटियाला, 21 मई - जिला चुनाव अधिकारी शौकत अहमद पारे ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार आवश्यक सेवाओं में लगे विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के वोट, जिन्होंने फॉर्म नंबर 12 भरा है, की वोट 23, 24 और 25 मई को पीआरटीसी के मुख्य कार्यालय, नाभा रोड में बनाए गए डाक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।
इन मतदाताओं के वोट इसी मतदाता सुविधा केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी. इसलिए एसडीएम पटियाला को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा आवश्यक स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से दी जाने वाली इस सुविधा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी के कारण मतदान से वंचित न रहे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नोडल अधिकारी लोकसभा चुनाव-सह-नगर निगम संयुक्त आयुक्त मनीषा राणा और अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और पत्रकारों ने अपना फॉर्म 12डी भरा डाक मतपत्र से मतदान करने पर सहमति बनी।
उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद ये मतदाता एक जून को अपने बूथ पर वोट नहीं डाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न विभागों सहित चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों को भी लोकसभा चुनाव 2024 में धारा 60 (सी) के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करना आवश्यक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की अनुमति प्रदान की गई।