साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 15 सितंबर: आने वाले 26 सितम्बर को वायुसेना स्टेशन पर होने वाले एयर शो के मद्देनजर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले को हद में सुरक्षित उड़ान वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) अध्याय ग्यारहवां (सी-उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामले) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि हवाई अड्डा परिसर और उसके आसपास के दस किलोमीटर के दायरे में कबूतरों या किसी अन्य पक्षी को दाना खाना खिलाना सख्त वर्जित है। इसी प्रकार, स्थानीय लोगों को वायुसेना स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में कबूतरों को दाना न खिलाने के लिए शिक्षित करने हेतु जन जागरूकता की जाएगी। संबंधित विभाग हवाई क्षेत्र के आसपास चल रही अनधिकृत मांस की दुकानों को बंद कराएँगे।
स्थानीय निवासियों, दुकानदारों, विक्रेताओं और संगठनों को हवाई अड्डे के आसपास कबूतरों और अन्य पक्षियों को आकर्षित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने का आदेश दिया गया है।
नगरपालिका प्राधिकरण/स्थानीय निकाय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 और स्वच्छ भारत मिशन के सिद्धांतों के अनुसार कचरे के उचित संग्रहण और निपटान के लिए तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायु सेना, विशेष पुलिस बल (एसपीजी) कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा और 27.09.2025 तक लागू रहेगा।