नवांशहर (देस राज बाली):- पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर के निर्देशों तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर, श्री जतिंदर पाल सिंह खुरमी और सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर, डॉ. अमनदीप के मार्गदर्शन में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलाचौर और पीएम श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रत्तेवाल, ब्लॉक बलाचौर-1, जिला शहीद भगत सिंह नगर में कानूनी जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के बारे में जागरूक करना था।
सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलाचौर में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बलाचौर उपमंडल न्यायालय, नवांशहर, मैडम लवजिंदर कौर ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट, 2012 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, को यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जानी चाहिए।
सेमिनार के दौरान बताया गया कि समाज का कोई भी जरूरतमंद नागरिक मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकता है। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
इसी अभियान के तहत पीएम श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रत्तेवाल में भी पॉक्सो एक्ट, 2012 के बारे में जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता मनदीप सिंह और पैरा लीगल वालंटियर अवतार चंद चुंबर, जसविंदर कौर रानी तथा रवजोत सिंह चुंबर ने विद्यार्थियों को बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के बारे में जागरूक किया।
इन सेमिनारों के दौरान नुक्कड़ नाटक और ड्राइंग प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं। दोनों स्कूलों में शिक्षक उपस्थित रहे।
