नवांशहर/राहों- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाबास नगर द्वारा वर्ष 2024 को विदाई देने तथा नववर्ष 2025 के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर बलदेव भारती स्टेट अवार्डी ने क्षेत्रवासियों के पूर्ण सहयोग से ‘लीगल एड क्लीनिक पिंड सोढियां’ के माध्यम से इन शिविरों के दौरान जानकारी प्रदान करने की स्वैच्छिक निशुल्क सेवाएं प्रदान की।
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-39ए के प्रावधानों के अनुसार सरकारें गरीब व कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता इस सोच के साथ प्रदान करेंगी कि न्याय प्रणाली उनकी पहुंच में हो। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों या किसी अन्य ऐसी कमी के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। इसलिए प्राधिकरण ने समाज के गरीब व कमजोर वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए टोल फ्री नंबर-1968 जारी किया है।
बलदेव भारती ने बताया कि बाल शोषण के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ महिला हेल्पलाइन-1091 तथा पुलिस सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन-112 पर कॉल किया जा सकता है। उन्होंने ‘निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम-1996’ तथा ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005’ के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों व कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमजोर वर्गों के कानूनी अधिकारों के लिए काम कर रहा है - बलदेव भारती
