पटियाला, 8 मई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने श्री काली देवी मंदिर परिसर, पटियाला और इसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया 200 मीटर को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है. ये आदेश 8 जुलाई 2024 तक लागू रहेंगे. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।