
किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण पुलिस स्टेशनों में दर्ज करना होगा
पटियाला, 10 जून-पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है। कि जब भी जिला पटियाला की सीमा के अंतर्गत नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने घर में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखता है, तो उसे इसकी पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए/ चौकी सुनिश्चित करेगी
पटियाला, 10 जून-पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है। कि जब भी जिला पटियाला की सीमा के अंतर्गत नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने घर में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखता है, तो उसे इसकी पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए/ चौकी सुनिश्चित करेगी
निषेधाज्ञा में कहा गया है कि जिला पटियाला के चंडीगढ़ और हरियाणा से निकटता और वहां उद्योग की उपस्थिति के कारण, अन्य राज्यों और बाहरी जिलों से कई लोग रोजगार/काम आदि के लिए आते हैं। इसके अलावा, अन्य शैक्षणिक संस्थानों/संस्थाओं में अध्ययन के लिए अन्य राज्यों से आए छात्र/प्रशिक्षु, पेइंग गेस्ट के रूप में विभिन्न व्यवसायों/व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति और कॉल सेंटर में सेवा कर्मचारी भी किराए पर रह रहे हैं। इनमें से कई लोग वारदातों को अंजाम देने के बाद वापस चले जाते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस में दर्ज नहीं कराते जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है। ये आदेश 5 अगस्त 2024 तक लागू रहेंगे.
