
एडीसी ने मेसर्स बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 27 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फर्म मेसर्स बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 27 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फर्म मेसर्स बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि फर्म मेसर्स बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी एस.सी.ओ. नंबर 77, द्वितीय तल, फेस-2, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक संदीप कुमार पुत्र बुट्टा दास, निवासी मकान नंबर 299, धनौला खुर्द, धनौला, जिला बरनाला, वर्तमान में मकान नंबर 1346, सेक्टर-68, मोहाली के निवासी को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 407/आईसी, दिनांक 07.09.2020 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 06-09-2025 तक थी।
उन्होंने आगे बताया कि तहसीलदार, खरड़ की रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंसधारक ने निवेदन किया था कि वह अपना लाइसेंस नंबर 407 रद्द करवाना चाहता है तथा वह अपने पुराने पते पर लाइसेंस एप्लीकेशन इमीग्रेशन सेल को बंद करवाने के लिए आवेदन कर रहा है तथा उक्त पते पर उसका कार्यालय बंद किया जाए, जिसके संबंध में लाइसेंसधारक को दिनांक 20.09.2023 को पत्र लिखकर 05.10.2023 को उपस्थित होने के लिए कहा गया था, परंतु लाइसेंसधारक उपस्थित नहीं हुआ तथा लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों एवं एडवाइजरी के अनुसार नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन नहीं किया है, फर्म तथा लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म मैसर्ज बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी को जारी लाइसेंस नंबर 407/आईसी दिनांक 07.09.2020 को तुरंत प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, एक्ट/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार/लाइसेंसधारी इसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा।
