31 जुलाई से पहले संपत्ति कर जमा कराने पर ब्याज व जुर्माने से 100 प्रतिशत छूट

होशियारपुर- आयुक्त नगर निगम होशियारपुर ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि संपत्ति कर की एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति के तहत प्रत्येक प्रतिष्ठान (जैसे - घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक) का वर्तमान व पुराना कर 31.07.2025 तक जमा कराने पर जुर्माने व ब्याज से 100 प्रतिशत छूट दी गई है।

होशियारपुर- आयुक्त नगर निगम होशियारपुर ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि संपत्ति कर की एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति के तहत प्रत्येक प्रतिष्ठान (जैसे - घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक) का वर्तमान व पुराना कर 31.07.2025 तक जमा कराने पर जुर्माने व ब्याज से 100 प्रतिशत छूट दी गई है।
अतः उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी संपत्ति (जैसे - घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक) का बकाया मूल संपत्ति कर 31.07.2025 से पहले नगर निगम होशियारपुर में बिना ब्याज व जुर्माने के जमा कराकर सरकार की इस 'एकमुश्त निपटान' योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ।
उन्होंने बताया कि जनता को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा संपत्ति कर शाखा शनिवार व रविवार को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक खुली रखी जा रही है।