एडीसी ने फर्म इंडोज कंटीजेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 अप्रैल 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म इंडोज कंटीजेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 अप्रैल 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म इंडोज कंटीजेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्म इंडोज कंटीजेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज शोरूम नंबर 62 चौथी मंजिल ब्लॉक-सी चंडीगढ़ सिटी सेंटर, वी.आई.पी. रोड, गांव बिसनपुरा, जीरकपुर, तहसील-डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अविनाश चंद्र निवासी मकान नंबर 8 आस्था परफेक्ट होम्स, पार्क के सामने, ढकोली, जीरकपुर, तहसील-डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को आईईएलटीएस की कंसल्टेंसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 490/आईसी, तारीख 18.04.2022 जारी किया गया था, जो 17.04.2027 तक वैध है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक को मासिक रिपोर्ट, फर्म से संबंधित विज्ञापनों और सेमिनारों की जानकारी और छमाही रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए थे। 
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, डेराबस्सी की रिपोर्ट के अनुसार, फर्म/कंपनी की चेकिंग के दौरान पाया गया कि कंपनी के पास वैध लाइसेंस और फायर एनओसी है। होने का जिक्र किया गया था, लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जिसके संबंध में नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस प्रतिवादी को नायब तहसीलदार, जीरकपुर द्वारा दिया गया। कार्यालय के पते का नोटिस बिना वितरित किए प्राप्त हुआ है। लेकिन फर्म द्वारा अभी तक कोई सूचना/जवाब नहीं भेजा गया है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर, कंपनी/फर्म और लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों और सलाह के अनुसार मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन न भेजने, कार्यालय को बंद करने, लाइसेंस के खंडों का पालन न करने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंस नंबर। 490/आईसी, दिनांक 18.04.2022, फर्म इंडोज कंटीजेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज को आईईएलटीएस के कंसल्टेंसी और कोचिंग संस्थान के कार्य के लिए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के भागीदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार/लाइसेंसधारी सभी मामलों में इसके लिए उत्तरदायी होंगे और इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।