
एडीएम अमरबीर कौर भुल्लर ने खाली प्लाटों की सफाई के संबंध में जारी किए निर्देश
होशियारपुर- शहर में खाली प्लाटों में जमा कूड़ा-कचरा, गंदगी व गंदे पानी के कारण डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अमरबीर कौर भुल्लर ने संबंधित प्लाट मालिकों व कब्जाधारियों को प्लाटों की सफाई करने के आदेश जारी किए हैं।
होशियारपुर- शहर में खाली प्लाटों में जमा कूड़ा-कचरा, गंदगी व गंदे पानी के कारण डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अमरबीर कौर भुल्लर ने संबंधित प्लाट मालिकों व कब्जाधारियों को प्लाटों की सफाई करने के आदेश जारी किए हैं।
एडीएम अमरबीर कौर भुल्लर ने स्पष्ट किया कि खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी व बरसात का पानी जमा हो रहा है, जहां बीमारी फैलाने वाले कीड़े पनप रहे हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए बीमारियों की रोकथाम के लिए इन प्लाटों की निरंतर सफाई बहुत जरूरी है।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि शहर की सीमा में आने वाले सभी निजी स्वामित्व वाले या कब्जे वाले खाली प्लाटों की तुरंत सफाई की जाए। प्लाट मालिक या कब्जाधारी अपने स्तर पर ही कूड़े व सीवरेज की सफाई सुनिश्चित करें तथा प्लाट के चारों ओर चारदीवारी या फेंसिंग करवाएं, ताकि भविष्य में कूड़ा एकत्र न हो।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित मालिक या संस्था के खिलाफ पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा नगर निगम ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के तहत जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यदि सफाई का कार्य नगर निगम या परिषद/पंचायत द्वारा करवाया जाता है, तो उसका खर्च संबंधित प्लाट मालिक से वसूला जाएगा।
