गमाडा ने अनधिकृत कॉलोनी काटने और प्लॉट बिक्री के संबंध में ट्रिप्ट डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया।

एसएएस नगर, 17 अप्रैल - कार्यालय जिला नगर योजनाकार (विनियामक), एसएएस नगर ने सेक्टर 112, एसएएस नगर में अनधिकृत कॉलोनी काटने और प्लॉटों की बिक्री के संबंध में ट्रिप्ट डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी को जारी नोटिस में कहा गया है कि विभाग के फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट के अनुसार, यह बात नीचे हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आई है कि सरकारी आदेश के तहत धारा 19, 11 की अधिसूचना का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 87 के तहत और गांव लांडरां, तहसील और जिला एसएएस नगर में विभिन्न खसरा नंबरों वाली जमीनों का उल्लंघन करने के लिए पैराफर्नेलिया कंट्रोल एक्ट, 1952 की धारा 5, 11 के तहत कार्रवाई की जानी है।

एसएएस नगर, 17 अप्रैल - कार्यालय जिला नगर योजनाकार (विनियामक), एसएएस नगर ने सेक्टर 112, एसएएस नगर में अनधिकृत कॉलोनी काटने और प्लॉटों की बिक्री के संबंध में ट्रिप्ट डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कंपनी को जारी नोटिस में कहा गया है कि विभाग के फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट के अनुसार, यह बात नीचे हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आई है कि सरकारी आदेश के तहत धारा 19, 11 की अधिसूचना का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 87 के तहत और गांव लांडरां, तहसील और जिला एसएएस नगर में विभिन्न खसरा नंबरों वाली जमीनों का उल्लंघन करने के लिए पैराफर्नेलिया कंट्रोल एक्ट, 1952 की धारा 5, 11 के तहत कार्रवाई की जानी है।
नोटिस में कहा गया है कि इन उल्लंघनों के लिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल हो सकता है। इस संबंध में आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले, कंपनी को इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान नीचे हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हो और इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। यदि इस समयावधि में कारण स्पष्ट नहीं किया गया तो बिना कोई अवसर दिए संपत्ति सील कर दी जाएगी।
इस संबंध में संपर्क करने पर कंपनी के निदेशक अभिषेक मित्तल ने कहा कि उन्हें नोटिस प्राप्त हो गया है और कंपनी सोमवार को गमाडा को अपना जवाब सौंप देगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन नोटिस में बताई गई जमीन करीब 63 एकड़ है। उन्होंने कहा कि कंपनी का सीएलयू पूरा हो चुका है तथा कंपनी का सारा काम नियमानुसार किया जा रहा है।