ग्राम पंचायत उपचुनाव के लिए बाहरी समर्थकों को 27 जुलाई तक क्षेत्र छोड़ने के निर्देश।

होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने बताया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा होशियारपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच के रिक्त पदों के लिए 27 जुलाई, 2025 को चुनाव कराए जा रहे हैं। इस संबंध में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के तहत, नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के प्रचारक, रिश्तेदार या अन्य बाहरी समर्थक चुनाव प्रचार समाप्त होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।

होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने बताया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा होशियारपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच के रिक्त पदों के लिए 27 जुलाई, 2025 को चुनाव कराए जा रहे हैं। इस संबंध में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के तहत, नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के प्रचारक, रिश्तेदार या अन्य बाहरी समर्थक चुनाव प्रचार समाप्त होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।
जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन द्वारा जारी आदेश में, दंड प्रक्रिया संहिता 2023 (धारा 183, अध्याय XI-C) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने आए सभी बाहरी व्यक्तियों को चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होते ही संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमा छोड़ देनी चाहिए।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 27 जुलाई, 2025 तक लागू रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश नागरिक प्रशासन, अर्धसैनिक बलों और वर्दीधारी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, होशियारपुर को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों द्वारा गांवों में स्थित सामुदायिक भवनों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, रेस्तरां आदि का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां आश्रय न दिया जाए।
इसके अतिरिक्त, बाहरी लोगों की पहचान सुनिश्चित करने और उनकी सूची तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आने वाले गैर-मतदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोका जा सके।