जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 'पोक्सो' अधिनियम पर सेमिनार का आयोजन

नवांशहर- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर प्रिया सूद के दिशानिर्देशों के तहत, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर द्वारा सीजेएम-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी डॉ. अमनदीप के नेतृत्व में डीएवी स्कूल, काठगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

नवांशहर- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर प्रिया सूद के दिशानिर्देशों के तहत, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर द्वारा सीजेएम-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी डॉ. अमनदीप के नेतृत्व में डीएवी स्कूल, काठगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। 
इस दौरान पैरा लीगल वालंटियर विजय राणा और परमजीत कौर ने बच्चों को संबोधित करते हुए पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चों को परेशान करता है, उनके साथ गलत तरीके से शारीरिक छेड़छाड़ करता है, उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता है, गलत संदेश भेजता है, मानसिक रूप से परेशान करता है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर बच्चे अपने माता-पिता और अध्यापकों को बता सकते हैं या बच्चों की हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। 
विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पी.एल.वी. विजय राणा ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को अपने माता-पिता या अध्यापकों को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। इस दौरान उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।