एडीसी ने आईईएलटीएस ऑरेकल फर्म का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने आईईएलटीएस ऑरेकल फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने आईईएलटीएस ऑरेकल फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आईईएलटीएस ऑरेकल एससीओ नंबर 36, टॉप फ्लोर, फेज-2, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक श्री विकास वालिया (प्रोपराइटर) पुत्र श्री हरीश वालिया निवासी तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, जो वर्तमान में हाउस नंबर 194/5, एस.बी.पी. होम्स, एक्सटेंशन-III में रह रहे हैं, को आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान के संचालन के लिए लाइसेंस नंबर 264/आईसी, दिनांक 24.01.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 23.01.2024 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा फर्म द्वारा आयोजित विज्ञापन/सेमिनार के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईईएलटीएस ऑरेकल को जारी लाइसेंस संख्या 264/आईसी, दिनांक 24.01.2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। 
इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।