14 दिसंबर को पटियाला में नेशनल लोक अदालत में चार बेंचों का गठन किया जाएगा

पटियाला, 15 अक्टूबर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मैडम के नेतृत्व में 14 दिसंबर को पटियाला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। रुपिंदरजीत चहल हैं इस उद्देश्य से पटियाला समेत राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों की बेंच गठित की जाएंगी।

पटियाला, 15 अक्टूबर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मैडम के नेतृत्व में 14 दिसंबर को पटियाला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। रुपिंदरजीत चहल हैं इस उद्देश्य से पटियाला समेत राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों की बेंच गठित की जाएंगी।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मैडम मणि अरोड़ा ने पैनल अधिवक्ताओं और कानूनी सहायता बचाव सलाहकारों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों पर चर्चा की गयी। पैनल अधिवक्ताओं को सेमिनार, मीडिया व अन्य माध्यमों से गांवों में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया. ताकि आम जनता को इसके बारे में जानकारी दी जा सके और जागरूकता पैदा की जा सके. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिलाना है।
 मैडम मणि अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान चेक बाउंस मामले, धन वसूली मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी के बिल और अन्य बिलों का भुगतान (गैर-शमन योग्य मामलों को छोड़कर) - भरण-पोषण के मामले, अन्य आपराधिक समझौता योग्य मामले, अदालतों में लंबित मामलों से संबंधित मामले और अन्य नागरिक विवाद और न्यायाधिकरण जैसे आपराधिक समझौता योग्य अपराध, चेक बाउंस मामले, धन वसूली मामले, एमएसीटी मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी बिल और अन्य बिल भुगतान मामले (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर) मामले), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले (सिविल अदालतों/न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित), वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले आदि  मामले निपटाए जाते हैं ।
अधिक जानकारी वेबसाइट www.palsa.gov.in या NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला संपर्क नंबर 0175-2306500 से प्राप्त की जा सकती है।