
जिले में 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा - जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रिया सूद।
17 फरवरी नवांशहर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय सदस्य सचिव पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर से प्राप्त आदेशों के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि जिले में 08 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
17 फरवरी नवांशहर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय सदस्य सचिव पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर से प्राप्त आदेशों के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि जिले में 08 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर के निर्देशानुसार जिले में 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, ताकि न्यायिक एवं प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपसी सहमति से खारिज किए जाने योग्य मामलों का निपटारा किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बीएसएनएल केस, बीमा कंपनी से संबंधित केस, वित्तीय वित्त केस, बैंक लोन से संबंधित केस, पानी बिल, आपराधिक समझौता योग्य केस, चेक बाउंस से संबंधित केस, मोटर दुर्घटना दावा केस, ट्रिब्यूनल से संबंधित केस, वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, बिजली केस व अन्य राजीनामा योग्य केसों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केस दायर करने में यदि कोई परेशानी आती है तो जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय व कार्यालय नंबर 01823-223511 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
