
एडीसी ने आकाश एजुकेशन एसोसिएट्स फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 22 अप्रैल, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म आकाश एजुकेशन एसोसिएट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 22 अप्रैल, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म आकाश एजुकेशन एसोसिएट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्म आकाश एजुकेशन एसोसिएट्स प्लॉट नं. 135 सेक्टर 82 जे.एल.पी.एल. साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली के मालिक, श्री ईशर सिंह (पार्टनर) पुत्र किरपाल सिंह, निवासी मकान नंबर 20339, गली नंबर 30, अजीत रोड, बठिंडा हाल निवासी फ्लैट नंबर 4552, द्वितीय तल, दर्शन विहार, ए.डब्ल्यू.एच.ओ. काम्पलेक्स सैक्टर-68, जिला-साहिबजादा अजीत सिंह नगर तथा श्री करतार सिंह (पार्टनर) पुत्र श्री राम सिंह, निवासी मकान नं. 36, न्यू गार्डन कालोनी, अमृतसर पार्टनरशिप को आईईएलटीएस के कोचिंग संस्थान के कार्य हेतु 347/आईसी दिनांक 30-09-2019 जारी किया गया था, जो दिनांक 29.09.2024 को समाप्त हो चुका है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन न भेजने, कार्यालय बंद करने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फर्म आकाश एजुकेशन एसोसिएट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस नंबर 347/आईसी दिनांक 30-09-2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।
