जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए आदेश जारी किया।

होशियारपुर – भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 163 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं करने दी जाएगी।

होशियारपुर – भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 163 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं करने दी जाएगी।
इन वस्तुओं में अनाज और उसके उत्पाद, पशु चारा, दूध और डेयरी उत्पाद, पेट्रोल/डीजल और अन्य ईंधन तथा अन्य दैनिक आवश्यकताएं शामिल हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी या अनुचित मूल्य वसूलने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है।
पेट्रोल/डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित शिकायतों के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीन कौर से मोबाइल नंबर 86991-74429 और 01882-222663 पर संपर्क करें, तथा पशु चारे से संबंधित शिकायतों के लिए उप निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. चमन लाल से 76580-67043 और 01882-253574 पर, सब्जियों और फलों के लिए जिला मंडी अधिकारी गुरकृपाल सिंह से 98152-06188 पर, पशु चारे के लिए जिला प्रबंधक मार्फेड संजीव चोपड़ा से उनके मोबाइल नंबर 98720-02155 पर तथा जनरल मैनेजर वेरका से 98149-07999 और 01882-238822, 238834 पर संपर्क किया जा सकता है।
युद्ध के कारण आपातकालीन स्थिति में फलों और सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए फलों और सब्जियों की किसी भी प्रकार की जमाखोरी को रोका जाना चाहिए तथा इस संबंध में विशेष जांच भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सब्जी मंडी में फलों एवं सब्जियों के दामों में अनुचित वृद्धि न हो। जमाखोरी करने वालों और फलों व सब्जियों को अनुचित दरों पर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
इसके अलावा, ब्लैकआउट की स्थिति में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाजारों में लाइटें पूरी तरह बंद कर दी जाएं। इस संबंध में आढ़तियों, खरीदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्लैकआउट के दौरान बाजारों में वाहनों आदि की लाइटें भी बंद रखनी चाहिए। 
उन्होंने कहा कि व्यापारियों की विशेष बैठकें आयोजित की जाएं तथा फलों व सब्जियों की उपलब्धता/स्टॉक के संबंध में रिपोर्ट तुरंत इस कार्यालय को भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को निर्देश दिए कि वे किसी भी हालत में स्टेशन न छोड़ें ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके।