जिला मजिस्ट्रेट ने एसएएस नगर जिले में रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रखने के आदेश दिए

एसएएस नगर, 9 मई: देर शाम को सिनेमा हॉल और मॉल में जाने वाले निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिला एसएएस नगर में रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रखने के आदेश दिए हैं।

एसएएस नगर, 9 मई: देर शाम को सिनेमा हॉल और मॉल में जाने वाले निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिला एसएएस नगर में रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रखने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता की सुरक्षा तथा जान-माल की सुरक्षा के लिए रात के समय मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर नागरिकों के जीवन को भविष्य में किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके। इसी तरह, जिले में शाम के समय विशेष रूप से पटाखे और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि जब भी जरूरत हो, पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जा सके। 
इसके अलावा, जिला एसएएस नगर में अचानक ब्लैकआउट ऑपरेशन लागू होने की स्थिति में इन्वर्टर, जेनरेटर और बाहरी लाइटों, बिल बोर्ड, स्ट्रीट लाइटों आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी अन्य पावर बैकअप और सोलर लाइटों के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, शाम के समय, मोहाली प्रशासन द्वारा निवासियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने घरों से तब तक बाहर न निकलें, जब तक कि बहुत जरूरी न हो। यदि कोई सायरन/सिग्नल बजता है, तो जनता को तुरंत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। 
जनता सामान्य रूप से रोशनी कम से कम करेगी। उन्होंने कहा कि ये आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं आदि पर लागू नहीं होंगे। बीएनएनएस 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश 9 मई, 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।